देहरादून। गैस सम्बंधित व्यवधान को रोकने के लिए जिलाधिकारी ने गैस की कलाबाजारी पर सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। जिसके तहत जगह-जगह छापामारी की गई ।
पूर्व एशिया में जारी संघर्ष के कारण प्राकृतिक गैस शिपमेंट में आ रहे व्यवधान को देखते हुए भारत सरकार द्वारा जारी “प्राकृतिक गैस आपूर्ति विनियम आदेश-2026” के अनुपालन में जिला प्रशासन देहरादून ने सख्ती बढ़ा दी है।
प्राकृतिक गैस उत्पादन आपूर्ति और वितरण के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 (अध्यावधिक) के अन्तर्गत “प्राकृतिक गैस अपूर्ति विनियम आदेश 2026” का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु जिलाधिकारी महोदय निर्देश दिया।
जिलाधिकारी के निर्देश पर 13 मार्च 2026 को जिला प्रशासन एवं जिला पूर्ति कार्यालय की संयुक्त टीमों ने जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी कर गैस की समान आपूर्ति और कालाबाजारी पर नियंत्रण सुनिश्चित किया।
अभियान के दौरान 10 गैस एजेंसियों एवं होटल-ढाबों में जांच की गई। घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग के मामले में 12 सिलेंडर जब्त कर अग्रिम कार्रवाई हेतु नजदीकी गैस एजेंसी को सौंपे गए।
ऋषिकेश क्षेत्र में अवैध रिफिलिंग करते पाए जाने पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर FIR दर्ज की गई, जबकि एक अन्य आरोपी फरार हो गया।
सहसपुर क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान एक हॉस्टल में घरेलू सिलेंडर का उपयोग मिलने पर उसे भी जब्त किया गया और प्रबंधन को सख्त निर्देश दिए गए ।
सहसपुर क्षेत्र में 05 गैस एजेन्सी में छापेमारी की गयी। पौंधा क्षेत्र स्थित प्राईवेट 06 पी०जी० का औचक निरीक्षण किया गया ।
निरीक्षण के दौरान गार्जन गल्स हॉस्टल में एक घरेलू सिलेण्डर प्रयोग होता पाया गया जिसे तुरन्त जब्त कर अग्रिम कार्यवाही होने तक नजदीकी गैस एजेन्सी की सुपुर्दगी में दिया गया।
साथ ही सभी हॉस्टल के प्रबन्धकों को घरेलू गैस उपयोग न करने के निर्देश दिये गये।
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