Wednesday, 4 March 2026
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राजमार्गों पर गंदगी पर डीएम की सख्ती, अधिकारियों को आपराधिक नोटिस

देहरादून-देहरादून राजमार्ग गंदगी कार्रवाई के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों और सार्वजनिक स्थलों पर फैली गंदगी पर जिलाधिकारी सविन बसंल सख्त हुए। जिलाधिकारी देहरादून ने कूड़ा-कचरे को गंभीर मानते हुए जिम्मेदार विभागों पर कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई शुरू की। 7 दिन में सफाई के आदेश, एनएचएआई व अन्य विभागों को बीएनएसएस धारा 152 के तहत नोटिस, नहीं माने […]

देहरादून-देहरादून राजमार्ग गंदगी कार्रवाई के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों और सार्वजनिक स्थलों पर फैली गंदगी पर जिलाधिकारी सविन बसंल सख्त हुए।

जिलाधिकारी देहरादून ने कूड़ा-कचरे को गंभीर मानते हुए जिम्मेदार विभागों पर कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई शुरू की।

7 दिन में सफाई के आदेश, एनएचएआई व अन्य विभागों को बीएनएसएस धारा 152 के तहत नोटिस, नहीं माने तो 6 माह की सजा

रिस्पना पुल से लच्छीवाला, भानियावाला टोल, एयरपोर्ट रोड और लाल तप्पड़ क्षेत्र में भारी मात्रा में गंदगी पाई गई।

रायवाला अंडरपास, ग्राम प्रतीतनगर और रेलवे स्टेशन क्षेत्र में गंदगी पर अधिकारियों को बीएनएसएस धारा 152 के तहत नोटिस जारी।

जिलाधिकारी के निर्देश पर एनएचएआई सहित संबंधित अधिकारियों को सात दिन में पूर्ण सफाई और स्थायी स्वच्छता सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए।

सभी अधिकारियों को 19 दिसंबर 2025 को एसडीएम न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए।

निरीक्षण में तहसीलदार डोईवाला और ऋषिकेश की टीम ने कूड़े से पर्यावरण, भू-जल और जन सुरक्षा पर खतरा बताया।

प्रशासन के अनुसार यह स्थिति बीएनएसएस धारा 152 के अंतर्गत लोक मार्ग पर अवैध बाधा और न्यूसेन्स है।

पुराने रेलवे रोड रायवाला अंडरपास, ग्राम प्रतीतनगर और रेलवे स्टेशन के पास गंदगी पाए जाने की पुष्टि हुई।

एनएचएआई, वन विभाग, लोनिवि, जिला पंचायत और रेलवे अधिकारियों को इस पर आपराधिक नोटिस जारी किए गए।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि 19 दिसंबर 2025 तक सभी स्थलों से कूड़ा-कचरे का पूर्ण निस्तारण कर फोटोग्राफ सहित अनुपालन रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की जाए।

अनुपालन न होने पर 20 दिसंबर 2025 को न्यायालय में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देना होगा।

स्वच्छता में लापरवाही पर अब जेल की चेतावनी, डीएम देहरादून का सख्त आदेश

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता में लापरवाही पर भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 6 माह तक कारावास का प्रावधान है।

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