
देहरादून, 08 नवंबर 2025: UIN रहित शस्त्र लाइसेंस के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है । उप जिला अधिकारी/प्रभारी अधिकारी शस्त्र, कुमकुम जोशी, ने जनपद देहरादून के सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है।
यह सूचना उन लाइसेंस धारकों से संबंधित है जिनके शस्त्र लाइसेंस पर यूनीक आइडेंटिफिकेशन नंबर (UIN) अभी तक जनरेट नहीं हुआ है।
शासन के निर्देश दिनांक 03 सितंबर, 2025 के अनुसार, ऐसे सभी मामले जिनमें 30.06.2020 के बाद भी NDAL-ALIS पोर्टल पर यूआईएन (UIN) जनरेट नहीं हुआ है, (UIN रहित शस्त्र लाइसेंस ) उन्हें निरस्त कर दिया गया है।
क्या करना है?
शस्त्र लाइसेंस धारकों को निर्देश दिया गया है कि वे आयुध नियम-2016 के अनुपालन में नवीन लाइसेंस जारी करने की कार्यवाही हेतु, पुनः ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने के लिए, अपने समस्त अभिलेखों सहित शीघ्र से शीघ्र शस्त्र अनुभाग, कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट देहरादून में उपस्थित हों।
यदि लाइसेंस धारक इस निर्देश का पालन नहीं करते हैं, तो होने वाली किसी भी कार्यवाही या परिणाम के लिए पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उनका होगा।